इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगी।1जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पांच मार्च को एक 13 सूत्रीय रोस्टर जारी किया है। इसमें शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कम करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह रोस्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर आधारित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। लेकिन सरकार इससे कतई सहमत नहीं है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि हम एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को बचाने में सफल होंगे।