LT GRADE SHIKSHK BHARTI: इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में
29 जुलाई को होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने से
इन्कार किया है। साथ ही जीव विज्ञान विषय की भी परीक्षा कराने की वैधता की
चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश
न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने विमलचंद्र तिवारी व 17 अन्य की याचिका पर
सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता आरके ओझा का कहना था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र ने
जीव विज्ञान, भौतिकी व रसायन विज्ञान को विज्ञान विषय में शामिल कर लिया
है। जीव विज्ञान अब अलग से कोई विषय नहीं रह गया है। ऐसे में इस विषय की
परीक्षा लेना उचित नहीं है। याचिका में परीक्षा रद कर नए सिरे से कराने की
मांग की गई है।1एमसीए डिग्री धारक याची को मिली : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती
में सहायक अध्यापक कंप्यूटर की परीक्षा के लिए एमसीए डिग्री धारक याची को
औपबंधिक रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने यूपी पीएससी को निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद
माथुर तथा न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने भानु प्रताप यादव की याचिका
को स्वीकार करते हुए दिया है।
भानु प्रताप यादव समेत 67 याचिकाएं 20 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल
पीठ ने खारिज कर दी थी। हालांकि यूपी पीएससी ने इनके प्रवेश पत्र जारी किए
लेकिन, बाद में यह भी कहा कि चूंकि याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं ऐसे में
संबंधित अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल भी हो जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन
निरस्त माना जाएगा। 1एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याची भानु प्रताप यादव की
ओर से उनके अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन ने डबल बेंच में शुक्रवार को विशेष
अपील दाखिल की। तर्क दिया कि अभ्यर्थी से पहले आवेदन लिया गया, फिर प्रवेश
जारी किया गया। उसके बाद परीक्षा में शामिल करने से इन्कार कर दिया। यह
अनुचित है। कोर्ट ने यूपी पीएससी को निर्देश दिया है कि याची को औपबंधिक
रूप से परीक्षा में शामिल किया जाए।
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