आज एक अधिसूचना जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा में बीएड को इंट्री होने की बात कही जा रही है, वो अधिसूचना वास्तव में 29 जुलाई 2011 का ही एक भाग है। *चूंकि ये अधिसूचना पहले से लागू है इसलिए इस पर हो हल्ला मचाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है।*
अब सवाल बीएड के प्राथमिक में भर्ती होने का तो इस संबंध में rte एक्ट को लागू करवाने के परिप्रेक्ष्य में *केंद्र सरकार एक बार बीएड भर्ती की छूट पहली और आखरी बार दे चुकी है। और शर्त लगा चुकी है कि अब दुबारा बीएड भर्ती की छूट नहीं दी जाएगी। अगर दुबारा दी सकती तो शिक्षामित्रों को भी दी जा सकेगी। हम सरकार और कोर्ट दोनो से लड़ जाएंगे कि हमे भी दो। चूंकि ये संभव नहीं है इसलिए निश्चिंत रहें प्राथमिक शिक्षा में बीएड की एंट्री नहीं होगी।*
©टीम रिज़वान अंसारी।
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