Advertisement

Govt Jobs : Opening

हर स्कूल में पॉक्सो ऐक्ट की दी जाएगी जानकारी, बेसिक शिक्षा विभाग ये गाइडलाइंस स्कूलों तक पहुंचाएगा

लखनऊ : बच्चों को शारीरिक दंड न देने और पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत उनके अधिकारों की जानकारी से जुड़े निर्देश प्रदेश के सभी स्कूलों को भेजे जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ये गाइडलाइंस स्कूलों तक पहुंचाएगा।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)ने शुक्रवार को भागीदारी भवन में बाल अधिकारों, बच्चों को शारीरिक दंड और पॉक्सो ऐक्ट को लेकर कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा सरकारी, निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, बीएसए, कस्तूरबा विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य भी शामिल रहे। एनसीपीसीआर के प्रतिनिधि परेश कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों में पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत ईˍ-बॉक्स की सुविधा की जानकारी देना अनिवार्य है। लैंगिक अपराधों पर बनी लघु फिल्म कोमल भी सभी स्कूलों में दिखाए जाने के निर्देश दिए। कार्यशाला में बेसिक शिक्षा की एडशिनल डॉयरेक्टर ललिता प्रदीप, अंशुमाली शर्मा, जावेद मलिक सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे।

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

UPTET news