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लेखपालों का गृह मंडल में हो सकेगा तबादला , राजस्व विभाग ने जारी किया शासनादेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लेखपालों को उनके अनुरोध पर पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार उनके गृह मंडल के किसी जिले में तैनाती मिलेगी। शर्त यह होगी कि किसी अन्य मंडल से गृह मंडल में तबादला होने पर उनका स्थानांतरण गृह जिले में नहीं किया जाएगा। लेखपालों की मांग को मानते हुए राजस्व विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।


वर्ष 2015 में हुई लेखपालों की भर्ती में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों को दूसरे मंडलों में तैनाती मिली थी। वहीं पहले से भर्ती कुछ लेखपाल भी दूसरे मंडलों में तैनात हैं। इस सुविधा का फायदा उन लेखपालों को मिलेगा जो अपने गृह मंडल से दूर किसी अन्य मंडल में तैनात हैं। गौरतलब है कि लेखपालों का कैडर मंडलस्तरीय है। अभी तक किसी लेखपाल का तबादला मंडल के अधीन आने वाले एक से दूसरे जिले में हो सकता था। अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर जुलाई में लेखपालों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल की थी। उन्होंने मांग की थी कि पूरे सेवाकाल के दौरान उन्हें एक बार अपने गृह मंडल के किसी जिले (गृह जिले को छोड़कर) में तबादले का अवसर दिया जाए। मुख्य सचिव डॉ.अनूप चंद्र पांडेय के साथ उप्र लेखपाल संघ के पदाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। राजस्व विभाग ने अब इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में लेखपालों के कैडर को मंडल स्तरीय ही रखा गया है लेकिन, पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार उनके अनुरोध पर उन्हें गृह मंडल में तबादले की सुविधा दी गई है।’
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