Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

68500 शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग में हाईकोर्ट का 121 याचियों को राहत देने से किया इन्कार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 अध्यापक भर्ती में काउंसिलिंग चार सितंबर को समाप्त होने के कारण जुबैदा खान व 120 अन्य याचियों को राहत देने से इन्कार कर दिया है।
प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जुबैदा खान सहित 121 परीक्षार्थियों को राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अध्यापक भर्ती की काउंसिलिंग की तिथि समाप्त होने के बाद अब किसी अन्य को इसमें शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 अध्यापक भर्ती में काउंसिलिंग चार सितंबर को समाप्त होने के कारण जुबैदा खान व 120 अन्य याचियों को राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को मामले में विचाराधीन विशेष अपील के साथ संबद्ध कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि होने वाली नियुक्तियां याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है इसलिए उसमें शामिल होने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
कुलभूषण मिश्र व अन्य की अपील पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और सुनवाई के लिए 26 सितंबर को याचिका पेश करने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी भर्ती में अनियमितता के खिलाफ याचिका की सुनवाई हो रही है।
न्यूज़ सोर्स: दैनिक जागरण

Post a Comment

0 Comments

latest updates

latest updates

Random Posts