इलाहाबाद : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश
पर औपबंधिक रूप से शामिल किए गए अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अधर में
रहने के आसार है।
उप्र लोकसेवा आयोग यानि यूपीपीएससी ऐसे अभ्यर्थियों का
परिणाम रोक भी सकता है जिनकी अर्हताएं विषय के अनुसार पूरी नहीं हैं लेकिन,
उन्हें याची के रूप में कोर्ट के आदेश पर शामिल किया गया था। इस पर अभी
विचार मंथन होना है कि क्या कदम उठाया जाए।
यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10768 पदों पर भर्ती के लिए लिखित
परीक्षा 29 जुलाई को कराई थी। परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद
अर्हता को लेकर कई विषयों में पेंच फंसे जिस पर अभ्यर्थियों ने खुद को
योग्य बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। हाईकोर्ट ने
अंतरिम निर्णय देते हुए याचियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने
के लिए यूपीपीएससी को निर्देश दिया था।
अब परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती शासन की प्राथमिकता में होने के कारण परिणाम भी जल्द देने की कोशिश है।
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