Important Posts

Advertisement

68500 सहायक अध्यापक भर्ती में सही अंक के आधार पर घोषित करें परिणाम

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन याचियों को मिली स्कैन कापी में सही उत्तर के बावजूद उचित नंबर नहीं दिया गया है, वह यदि एक सप्ताह में अर्जी देते हैं तो सही अंक देकर उनका परिणाम घोषित किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ला व 118 अन्य की याचिका पर दिया है। सुनवाई 29 अक्टूबर को भी होगी। याचियों का कहना है कि उन्हें मिली स्कैन कापी में जितने अंक दिए गए हैं उससे भी कम अंक देकर परिणाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने परीक्षा संस्था को जरूरी संशोधन कर ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।

UPTET news