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12460 शिक्षक भर्ती के तहत हाईकोर्ट के फैसले से दीपावली की खुशियां

 बलरामपुर :बेसिक शिक्षा विभाग में 12460 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में नौकरी पाने वाले 24 शिक्षकों को इस बार दीपावली रास नहीं आएगी। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।
पांच माह नौकरी करने के बाद हाईकोर्ट के निर्णय ने उनकी दीपावली की खुशियों को पल भर में तबाह कर दिया है। वहीं 68500 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में नियुक्त हुए 904 शिक्षकों के सीबीआइ जांच के आदेश ने भी नवनियुक्त शिक्षकों की धुकधुकी बढ़ा दी है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर शिक्षक न्यायालय में जाने का मन बना रहे हैं।

इन्हें मिली थी नियुक्ति :

12460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत प्राथमिक विद्यालय चकवा में लक्ष्मी मेहरोत्रा, प्रावि बड़हरा कोट में राजेंद्र कुमार द्विवेदी, भैरमपुर प्रथम में रंजना विश्वकर्मा, बासूपुर में नीरजा, ऐलनपुर में मीना देवी, जनुका में मनोज कुमार शुक्ल, हरिकिशन में अरुण कुमार शुक्ल, प्रावि धन्नीजोत प्रथम में उषा वर्मा, धौरहरा में प्रत्यूष कुंवर श्रीवास्तव, प्रावि परसिया में सन्नो व कृष्णदेव पटेल, प्रावि परसपुर में भानुप्रकाश श्रीवास्तव, शीतलापुर नवीन में शिवानी मिश्रा, विश्रामपुर में शिल्पा मौर्या, रामगढ़ मैटहवा में शुभम श्रीवास्तव, भगवानपुर नवीन में राकेश कुमार, प्रावि छपिया में वीरेंद्र कुमार मिश्र, रेहरा चौकी में कन्हैयालाल, मझौवा में अमर प्रताप वर्मा, लालपुर में अजय ¨सह, प्रावि बेलभरिया में अनिल कुमार, धर्मपुर में अमित कुमार ¨सह, फटवा में उमेश कुमार व अल्लीपुर बुजुर्ग में शिव प्रताप चौहान को नियुक्ति मिली थी। जिम्मेदार के बोल :-बीएसए हरिहर प्रसाद का कहना है कि अब तक इस संबंध में कोई शासनादेश नहीं मिला है। हाईकोर्ट के निर्णय का अक्षरश: पालन किया जाएगा। शासनादेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

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