सुप्रीम कोर्ट हलचल: मित्रों आज दिनांक - 01 नवम्बर को मुख्य
न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई, यू. यू. ललित व के. एम. जोसेफ की तीन जजो की
वृहद पीठ ने त्रिपुरा के अप्रशिक्षित शिक्षको को नियमित करने का आदेश दिये
हैं,
उक्त आदेश शिक्षामित्रों की तरफ से योजित की गई क्यूरेटिव पीटिशन के
लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकती है, स्मरण हो कि समायोजन निरस्त होने का
मूल का यह भी कहा गया है कि अस्थायी तौर पर नियुक्त को नियमित नहीं किया जा
सकता है*उक्त अपडेट, परिस्थिति एवं पीड़ा के साथ.
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