शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर के अंकपत्र की खामियों के चलते बेसिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती ऑनलाइन फार्म न भर पाने वाली वंदना शर्मा को आवेदन जमा करने व भर्ती परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया है। लेकिन बिना कोर्ट की अनुमति के परिणाम घोषित नहीं करने का आदेश भी दिया है।कोर्ट ने कहा कि याची का अधिकार याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है।

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर के अंकपत्र की खामियों के चलते बेसिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती ऑनलाइन फार्म न भर पाने वाली वंदना शर्मा को आवेदन जमा करने व भर्ती परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया है। लेकिन बिना कोर्ट की अनुमति के परिणाम घोषित नहीं करने का आदेश भी दिया है।कोर्ट ने कहा कि याची का अधिकार याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है।

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق