राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय कर्मचारियों के अवकाश नियमों में संशोधन
किया गया है। अब पुरुष कर्मचारियों को भी बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन
का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा।
यह उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जो विधुर हैं और उनके बच्चे 18 वर्ष से छोटे हैं। केंद्र सरकार ने इसका गजट नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। 1इसके अलावा अर्जित अवकाश में भी कर्मचारियों के हित में संशोधन किया गया है। इसके तहत हर जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिन का अग्रिम अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष उनके अवकाश खाते में डाला जाएगा।
यह उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जो विधुर हैं और उनके बच्चे 18 वर्ष से छोटे हैं। केंद्र सरकार ने इसका गजट नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। 1इसके अलावा अर्जित अवकाश में भी कर्मचारियों के हित में संशोधन किया गया है। इसके तहत हर जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिन का अग्रिम अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष उनके अवकाश खाते में डाला जाएगा।

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