शिक्षामित्र संगठन ने कहा है कि दोनों भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों के लिए समान नियम लागू होगा. इसके लिए चाहे सर्वोच्च न्यायालय में ही जाना पड़े।यूपी सरकार की मनमानी नही चलनी चाहिए यह सभी टेट पास भाइयों के लिए अंतिम अवसर है. यह समानता अधिकार है।
एक शिक्षा मित्र को 45%,40% पर पास करके 25 अंक भारांक के साथ टीचर बना रहे हो दूसरे के 60% ,65% वो भी परीक्षा के बाद जबकि केवल दो अवसर प्रदान किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने।
एक शिक्षा मित्र को 45%,40% पर पास करके 25 अंक भारांक के साथ टीचर बना रहे हो दूसरे के 60% ,65% वो भी परीक्षा के बाद जबकि केवल दो अवसर प्रदान किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने।
ऐसे में हम सभी का कोर्ट जाना तय है.

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