हाई कोर्ट ने B.ed को प्राथमिक स्तर में शामिल करने की अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है. NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना में कहा गया है कि BTC/D.ED अभ्यर्थीयो के उपलब्ध न होने पर बीएड को शामिल किया जा सकता है. लेकिन व्यक्ति के 2 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा.
इस सम्बन्ध में 11 मार्च को 26.08.2018 के GO को चैलेंज करते हुए शिक्षामित्रों द्वारा दाखिल याचिका SERS 3225/2019 की सुनवाई होगी जिसमें राजेश चौहान जी ने काउंटर भी कॉल किया था।

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