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जीव विज्ञान विषय के अध्यापकों की भर्ती रोकने का मामला, HC ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की इंटर कॉलेज में सामान्य विज्ञान विषय के अध्यापकों की भर्ती मामले में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उ प्र से व्यक्तिगत हलफ़नामा मांगा है और कहा है कि यदि 13 जनवरी तक हलफनामा नहीं दाखिल किया जाता, तो कोर्ट याचिका के तथ्यों के आधार पर आदेश पारित करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने राजबहादुर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है ।


मालूम हो कि 6 जून 2016 को जन्तु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान विषय को एकीकृत कर सामान्य विज्ञान विषय के अध्यापक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। जिसमें स्नातक स्तर पर गणित की योग्यता निर्धारित की गई। जीवविज्ञान के छात्र गणित नहीं लेते। इसलिए जीवविज्ञान के 158 पदों को विज्ञापन से अलग कर दिया गया। जिसको लेकर याचिका दाखिल हुई। याचियों का कहना है कि साइंस के अन्य विषय के अध्यापकों की भर्ती हो जायेगी और बायोलॉजी विषय के अध्यापकों की भर्ती नही हो सकेगी। इनकी भर्ती को रोकना अनुचित होगा । जिस पर राज्य सरकार से कोर्ट ने जानकारी मांगी ।

सरकारी वकील ने बताया कि नियमों में संशोधन किया जाएगा, ऐसा राज्य सरकार को करना है। याचियों का कहना है कि अगर इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमेस्ट्री , बायोलॉजी के साथ गणित विषय को शामिल कर लिया जाए, तो इस समस्या का निदान हो सकता है और कहा कि बिना जीव विज्ञान को शामिल किये यदि भर्ती पूरी हो गई, तो याचिकाएं अर्थहीन हो जाएंगी। सरकार को इस संबंध में योग्यता निर्धारण का निर्देश दिया जाए ,ताकि सभी विषयों के अध्यापक की भर्ती पूरी की जा सके। याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

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