*Ⓜआवश्यक सूचना*
*नव नियुक्त शिक्षको की आय का विवरण बना कर देखा गया है। जिसमे 68 हजार में नियुक्ति पाए शिक्षको वित्तीय वर्ष 2019-20 की आय 5 लाख 50 हजार से कम हो रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के आयकर स्लैब में 5 लाख तक कर योग्य आय वालों को कोई टैक्स नही देना है साथ ही 50 हजार की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। इसलिए किसी नव नियुक्त शिक्षक को अब टैक्स नही देना है।*

*68500 के जिन अध्यापकों का गत वर्ष का वेतन इस वित्तीय वर्ष में (एरियर के रूप में) प्राप्त होगा उनको 10 e फार्म भरना पड़ेगा जिससे टैक्स NIL हो जाएगा।*
*अतः अब आप सब(68500 के नियुक्त अध्यापक) चालू वित्त वर्ष में आयकर के लिए किसी प्रकार की बचत करने की आवश्यकता नही पड़ेगी और न ही किसी तरह की कोई रसीद की जरूरत है।*
*सूचना नवनियुक्त शिक्षक41556(68500) हित मे जारी*
*Ⓜ.S.G*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق