प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 69 हजार
अभ्यर्थी के आवेदन में मानवीय त्रुटि
सुधारने पर विचार कर निर्णय लेने का
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद

प्रयागराज को आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आदेश की
प्रति मिलने के 03 सप्ताह के
भीतर याची के मामले में बिचार
5 कर नियमानुसार निर्णय लिया
जाए। राकेश कुमार की याचिका
पर सुनवाई करते हुए यह आदेश
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। याची
के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक
राकेश कुमार 69 हजार सहायक
अध्यापक भर्तो परीक्षा में सफल हुआ है।
उसने ऑनलाइन आवेदन के समय में
अपने स्नातक बाले कॉलम में पूर्णांक
1800 के बजाए 11800 भर दिया।
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