फिरोज़ाबाद के रोविन सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका (4262/ 2020) कर 18 मई को जारी शिक्षक भर्ती के आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दी है।
रोविन का कहना है कि 69 हजार भर्ती के पहले चरण में 5 प्रतिशत अंकों में छूट का लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वालों को अंतिम रूप से उन्हीं के वर्ग (ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य आरक्षित वर्ग) में समायोजित करना चाहिए। दावा किया कि लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था 18 दिसम्बर 2019 से लागू है। उप्र उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू है।
रोविन का कहना है कि 69 हजार भर्ती के पहले चरण में 5 प्रतिशत अंकों में छूट का लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वालों को अंतिम रूप से उन्हीं के वर्ग (ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य आरक्षित वर्ग) में समायोजित करना चाहिए। दावा किया कि लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था 18 दिसम्बर 2019 से लागू है। उप्र उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू है।

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