Advertisement

Govt Jobs : Opening

समान कार्य के लिए समान वेतन अनिवार्य : हाईकोर्ट

चंडीगढ़: समान कार्य करने वाले दो कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और उन्हें समान
बेतन देना अनिवार्य है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए हरियाणा सरकार को फार्मासिस्ट का वेतन दोबारा निर्धारित करने के आदेश दिए हैं।
फार्मासिस्ट पंकज की याचिका में बताया गया कि बह नेशनल हेल्‍थ मिशन में पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह बेतन पाता है। अनुबंध पर रखा गया था।

 नियमित कर्मचारियों का बेतन 39000 रुपये था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि समान कार्य के लिए आधा बेतन देना अन्याय है। हाईकोर्ट ने हरियाणासरकार को वेतन दोबारा निर्धारित करने के साथ ही याचिका दाखिल करने के 38 माह पूर्व तक के वेतन पर ब्याज देने का भी आदेश दिया है। ब्यूरो

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

UPTET news