लखनऊ
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में एक बार फिर से सरकार को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए भर्ती से रोक हटा ली है। हाई कोर्ट ने सरकार की तीन विशेष अपीलों पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए कहा है कि 37000 पदों पर लगी रोक के आलावा शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रकिया आगे बढ़ा सकती है।
69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 3 जून को हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के इस फैसले को लेकर यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में फिर से अपील दायर की थी। सरकार ने तीन विशेष अपीलें इस मामले में दायर की थीं।
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में एक बार फिर से सरकार को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए भर्ती से रोक हटा ली है। हाई कोर्ट ने सरकार की तीन विशेष अपीलों पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए कहा है कि 37000 पदों पर लगी रोक के आलावा शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रकिया आगे बढ़ा सकती है।
69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 3 जून को हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के इस फैसले को लेकर यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में फिर से अपील दायर की थी। सरकार ने तीन विशेष अपीलें इस मामले में दायर की थीं।
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