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69000 शिक्षक भर्ती: HC ने अभ्यर्थियों को नहीं दी अंतरिम राहत, राज्य सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistatnt Teachers Recruitment) मामले में अभ्यर्थियों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने कहा नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय की विषय वस्तु होगी. कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. कोर्ट ने रोहित, अंशू सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं पर ये आदेश दिया है. याचिकाओं में चयन परिणाम रद्द करने मांग की गई है. जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ में सुनवाई हुई.


हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट देखने और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ये आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार का जवाब आना जरूरी है. याचियों को प्रत्युत्तर दाखिल करने का कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है.

बता दें उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर 1 या 2 अंक से पीछे रह गए हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है. अमरेंद्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य और सुनीता व 35 अन्य की याचिकाएं हैं.




मांग- गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाएं, घोषित परिणाम रद्द हो



याचियों का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण, सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहींं दिया गया है. गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है. याचिकाओं में मांग की गई है कि गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और घोषित परिणाम रद्द किया जाए. याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाये गए हैं.

गौरतलब है कि 18 मई से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. बेसिक शिक्षा परिषद परीक्षा में सफल व्यक्तियों से आवेदन ले रहा है. आवेदन के बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है.

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