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69000 शिक्षक भर्ती : इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने दाखिल की विशेष अपील

लखनऊ, जेएनएन। 69000 Teachers Recruitment : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ योगी सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर दी है।
महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की अगुआई में अधिवक्ताओं की टीम बुधवार से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष अपील दाखिल करने की तैयारियों में जुटी थी। गुरुवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में विशेष अपील दाखिल कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सुनवाई के लिए जल्द से जल्द तारीख मिल जाए।

बता दें कि जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने बुधवार को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया था। एकल पीठ का यह आदेश उस रोज आया जिस दिन से काउंसलिंग शुरू होनी थी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे। लिहाजा सरकार ने तत्परता दिखाते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील दाखिल करने में देर नहीं की।
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती पर अंतरिम रोक : बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाकर राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा गत आठ मई को परीक्षा परिणाम घोषित करने संबधी नोटीफिकेशन पर रोक लगाई जाती है। साथ ही चयन की सारी अग्रिम प्रक्रिया अगली सुनवाई तक रुकी रहेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से अलग-अलग दाखिल ढाई दर्जन ने अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। सही विकल्पों की स्पष्टता के लिए कोर्ट ने फाइनल आंसर की से संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्तियों को दस दिनों में यूजीसी को भेजने का आदेश दिया है। यूजीसी के सचिव एक विशेषज्ञ पैनल का गठन कर, उक्त आपत्तियों पर दो सप्ताह में रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकरण को भेजेंगे जो शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी।

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