परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में 37,339 पद खाली रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। शिक्षामित्रों की याचिका पर मंगलवार के इस आदेश ने फिर से शिक्षामित्रों को चर्चा के केन्द्र बिन्दु में लाकर खड़ा कर दिया है।
हकीकत यह है कि दो दशक से यूपी की बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के बाद खाली हुए 1.37 लाख पद तीन साल में भी नहीं भरे जा सके हैं। हालांकि यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि समायोजन निरस्त होने के बावजूद पिछले तीन सालों से यही शिक्षामित्र संविदाकर्मी के रूप में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापन कर रहे हैं।

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