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69000 शिक्षक भर्ती: सरकार की विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट का फैसला आज

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ राज्य सरकार की ओर से दायर तीन विशेष अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। मामला न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तीन जून को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

दो सदस्यीय खंडपीठ ने तीन जून के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद आठ जून को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। खंडपीठ ने अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं को 24 घंटे में लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण ने उक्त तीनों अपीलें दाखिल की हैं।
एकल पीठ ने आठ मई को जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया था कि कई प्रश्न और उनके उत्तर भ्रमित करने वाले हैं। कई तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट तौर पर गलत प्रतीत हो रहे हैं। लिहाजा एकल पीठ ने विवादित प्रश्न यूजीसी को भेज दिए थे।
अभ्यर्थियों से ठगी का ब्योरा जुटा रही एसटीएफ
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने अभ्यर्थियों से ठगी का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है। उसने इसमें अपनी सभी इकाइयों को लगाया है। ठगी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों का पूरा नेटवर्क एसटीएफ के निशाने पर है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है।

तीन IPS ने किया 69000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा
यूपी में 69000 शिक्षक सहायक भर्ती की टॉपरों की सूची में कुछ ऐसे नाम थे, जिन पर हजारों अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे। 150 नंबर में 140 अंक तक पाने वालों में कोई गाड़ी चालक तो कोई डीजे वाला बाबू बताया गया। शिकायत मिली तो प्रयागराज के कप्तान सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज,अशोक वेंकटेश और अनिल यादव जैसे तीन आईपीएस लगे तब इस फर्जीवाड़ा करने के रैकेट का खुलासा हो सका। 

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