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69000 शिक्षक भर्ती: नियुक्ति मिलने के बाद नहीं कर सकेंगे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग

सहायक अध्यापक पद पर होने वाली काउंसलिंग में शामिल होना नौकरी की गारंटी नहीं होगी। शिक्षक बनने के बाद कोई भी अंतर्जनपदीय तबादले की मांग नहीं कर सकेगा। इसके लिए उसे शपथ पत्र भी देना होगा। 69000 शिक्षकों की भर्ती के लिए तीन जून से जिलेवार काउंसलिंग की जाएगी।

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काउंसलिंग में अभ्यर्थी को लाने होंगे यह कागजात
काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के साथ सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित दूसरे मूल अभिलेखों की स्व प्रमाणित छाया प्रति के दो सेट, चार पासपोर्ट साइज फोटो, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी के लिए 500 रुपये एवं एससी एसटी के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लेकर उपस्थित होंगे। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। अभ्यर्थी को 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही है। वह अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा। मेरिट में शामिल अभ्यर्थी को तीन से छह जून के बीच काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है। इसके बाद प्रमाणपत्रों की जांच और फिर नियुक्ति पत्र जारी होगा। शासन एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूचना में बार-बार स्पष्ट किया गया है कि काउंसलिंग में शामिल होना नौकरी की गारंटी नहीं। बेसिक शिक्षाधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि अभ्यर्थी को शिक्षानिदेशालय के निर्देशानुसार सभी जरूरी कागजात काउंसलिंग के दौरान लाने होंगे।

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