उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में एक बार फिर से सरकार को
राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बैंच ने सिंगल बेंच के फैसले को
रद्द करते हुए भर्ती से लगी रोक हटा ली है। हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए
कहा है कि 37000 पदों पर लगी रोक के आलावा बाकी बचे पदों पर सरकार भर्ती
प्रकिया आगे बढ़ा सकती है। यानि 32 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
हो गया है.