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आज से बदल जाएंगे बैंक लेनदेन के कई नियम, ये बदलाव भी हो जाएंगे प्रभावी

पहली जुलाई से देश में वित्तीय लेनदेन के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका ग्राहकों के जीवन पर सीधा असर देखने को मिलेगा। इन बदलावों में पीएफ, एटीएम निकासी चार्ज और म्यूचुअल फंड से जुड़े कई नियम शामिल हैं।



कोरोना के कारण उपजे हालात में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन फंड (ईपीएफ) से निकासी के नियमों में ढील दी थी। नए नियमों के साथ निकासी का आवेदन देने के लिए 30 जून आखिरी तारीख थी। इसमें खाताधारक को कुल जमा राशि के 75 फीसद या तीन महीने के बेसिक व डीए के बराबर की राशि (जो कम हो) निकालने की सुविधा दी गई थी। इसी तरह एटीएम से निकासी के नियमों में दी गई ढील भी पहली जुलाई से खत्म हो रही है। एसबीआइ के ग्राहकों के लिए एटीएम से निकासी महंगी होने जा रही है।

लॉकडाउन के चलते मिली कुछ छूटों की अंतिम तारीख बीती

खाताधारकों को मिलेगी राहत

पहली जुलाई से बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता भी खत्म हो रही है। हालांकि अगर खाते में शून्य बैलेंस हुआ तो बैंक पेनाल्टी ले सकते हैं।

ये बदलाव भी हो जाएंगे प्रभावी

’अटल पेंशन योजना के लिए मंथली ऑटो डेबिट शुरू हो जाएगा।

’सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज से जुड़े पुराने विवादों को सुलझाने के लिए सबका विश्वास योजना की अंतिम तारीख भी 30 जून थी।

’पहली जुलाई से म्यूचुअल फंड की खरीद पर स्टांप ड्यूटी भी लगेगी। एसआइपी या एसटीपी दोनों तरीके से म्यूचुअल फंड निवेश पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा। निकासी पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी।

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