बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव एसपी सिंह बघेल ने बताया कि हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही अंतर जनपदीय तबादलों के संबंध में नई समय-सारिणी जारी की जाएगी।
गुरुवार को जारी एक विज्ञिप्ति में उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने दिव्या गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (याचिका संख्या 878/2020) में सुनवाई करते हुए गत 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। आगामी तीन नवंबर को यह फैसला आने की संभावना है। इस बीच स्थानांतरण प्रक्रिया गतिमान रहेगी लेकिन स्थानांतरण को अंतिम रूप हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही दिया जाएगा। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा अंतिम फैसला दिए जाने के बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में नई समय सारणी निर्धारित की जाएगी।

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