प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले की याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा की ओर से पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यíथयों की काउंसिलिंग कराकर उनकी
नियुक्ति के संबंध में तीन सप्ताह में सरकार द्वारा निर्णय लेने का आश्वासन देने के बाद याचिका निस्तारित की है। कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो याची कोर्ट आ सकती है।यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यíथयों की नियुक्ति न करने पर बेसिक शिक्षा निदेशक को तलब किया था। निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया।
कोर्ट को बताया गया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने शासन को याची सहित पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यíथयों की नियुक्ति करने की संस्तुति की है।

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