लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के बैकपेपर वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर बेसिक शिक्षा विभाग व अन्य पक्षकारों को निर्देश दिया कि 9 से 11 नवंबर तक होने वाली डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हफ्ते भर टालने पर बिचार करें। अदालत ने कहा कि इससे याचियों को तरह ही अन्य विद्यार्थी अपने बैक पेपर की
परीक्षा पास करने की दशा में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नियमित विद्यार्थियों के साथ दे सकेंगे। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सोमवार को यह ret SFT कुमार समेत 28 विद्यार्थियों की याचिका पर दिया। के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया का कहना था कि डिप्लोमा इन एलेमेंट्रो एजुकेशन (डीएलएड ) वर्ष 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर वाले याचियों को 30 अवतुबर से 7 नवंबर तक होने वाली बैक पेपर परीक्षा पास करनी है, जबकि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 9 से 11 नवंबर तक होनी है। इसमें बिना बैक पेपर वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में याचियों कौ तरह बैक पेपर बाले विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थियों के साथ चतुर्थ सेमेस्टर को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा।

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