प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी पुनरीक्षित चयन सूची में शामिल की काउंसलिंग कराने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जानकारी मांगी है। पुनर्मुल््यांकन में
सफल अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल को है। उनका कहना है कि पुनरीक्षित सूची जारी होने के बाद भी काउंसलिंग नहीं कराई जा रही है यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शशिकांत सिंह व चार अन्य की याचिका पर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुनरीक्षित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की आन लाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से ऑन लाइन पोर्टल खोलने एवं कउंसलिंग को अनुमति मांगी गई है। प्रकरण अभी सरकार के समक्ष है। परिषद ने 25 रजत 20 को इस आशय का पत्र राज्य सरकार को भेजा है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा है कि वह प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर बताएं कि ऑन लाइन काउंसलिंग कब कराई जाएगी। याचिका की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

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