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शिक्षा सत्र के बीच परिषदीय अध्यापकों के तबादलों पर रोक

 प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सत्र के बीच में कोई तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार को इसका पालन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि नियुक्ति नियम है और तबादला अपवाद। सरकार को शर्ते लगाने का अधिकार है। किसी भी अध्यापक को तबादले का अधिकार नहीं है।



दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर 44 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि प्रत्येक अध्यापक को अंतर जिला तबादला के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा। केवल उस अध्यापिका को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। उन अध्यापकों को भी तबादला का दूसरा अवसर मिलेगा, जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होगी। शारीरिक रूप से अक्षम अध्यापक को भी एक ही अवसर दिया जाएगा। सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने वालों के माता-पिता के सहारे के लिए उनकी अध्यापक पत्नियों को दूसरा अवसर मिलेगा।

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