झांसी। डा. रहबर सुल्तान को उपलब्ध कराई गई अनेक दैनिक बीपीएन टाइम्स जनसूचनाओं के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त हुई है। गोरखपुर बीएसए कार्यालय द्वारा बताया गया कि परिषदीय लिपिकों की पदस्थापना विकासखंड स्तर के कार्यालयों में की जाती है। साथ ही उक्त जानकारी पूर्व में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय भी उपलब्ध करा चुका है।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा एक जनसूचना की जानकारी देते हुए बताया गया कि अवकाश नियम संग्रह के अनुसार अस्थाई सरकारी कर्मचारी को उसके सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में कुल मिलकर अधिकतम चार माह का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीति किया जा सकता है। ऐसा अवकाश केवल चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण पत्र पेश करने पर ही देय है। ऐसे कर्मी को नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह बाल्यकाल देखभाल अवकाश भी अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है । सम्बंधित अधिकारी द्वारा स्वीत मिलने के बाद ही उक्त अवकाश पर महिला कर्मी जा सकती है। परिषदीय अध्यापको को अध्ययन अवकाश देय है। किसी भी परिषद अध्यापक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जा सकता।