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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नया विवाद शुरू, आरक्षण नियमानुसार लागू नहीं करने का आरोप

 प्रयागराज : सूबे के परिषदीय स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नया विवाद शुरू हो गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भर्ती के दौरान दिव्यांग आरक्षण के नियम का पालन न करने का आरोप लगाया है।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पांच दिसंबर, 2018 को जारी किया गया। लिखित परीक्षा छह जनवरी, 2019 को आयोजित की गई। इसके बाद रिजल्ट 12 मई, 2020 को जारी हुआ। भर्ती प्रक्रिया में अनंतिम सूची एक जून, 2020 को जारी की गई थी। इसमें विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण आरआरडब्लूडी एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया।



बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया के दो चरण पूर्ण हो चुके हैं। दोनों चरणों में दिव्यांग आरक्षण का हनन किया जा रहा है। इससे दिव्यांग प्रतियोगियों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। वक्ताओं ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरपीडब्लूडी एक्ट 2016 का पालन करते हुए चार प्रतिशत आरक्षण लगाने की मांग की। सुनने व देखने से वंचित दिव्यांगजनों की बची सीटों को अन्य दिव्यांगों से भरने, पिछली भर्तियों की 1,350 बैकलाग की सीटों बेसिक शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग की। प्रदर्शन में उपेंद्र कुमार मिश्र, शिवेंद्र कुमार सिंह, कमलेश यादव, दीपेन्द्र कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार शुक्ल शामिल रहे।

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