प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्धार्थनगर की सहायक अध्यापिका रीना सिंह की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इनके ऊपर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने याची रीना सिंह के अधिवक्ता अमित महाजन को सुनने के बाद दिया है।
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