नई दिल्ली। आयकर रिटर्न दाखिल करने का यह अंतिम सप्ताह है। जल्दबाजी में करदाता कई विकल्पों पर टैक्स छूट लेने से वंचित रह जाते हैं। टेबल से जानिये आयकर की किन धाराओं में रिफंड का दावा कर सकते हैं।
■ निवेश विकल्प करछूट
● 80सी (पीपीपीए-एनपीएस) 1.5 लाख
● 80सीसीडी(1बी एनपीएस) 50 हजार
● 80डी (स्वास्थ्य बीमा) 75 हजार
● 80जी (दान या चैरिटी) 100% तक
● 80ई (एजुकेशन लोन ब्याज) 100% राशि
● 80डीडीबी (चिकित्सा खर्च) 1 लाख तक
● 80सी (होमलोन मूल भुगतान) 1.5 लाख
● धारा 24 (ब्याज भुगतान) 2 लाख
● 80ईई (पहला मकान) 50 हजार
● 80टीटीए (बचत खाता ब्याज) 10 हजार

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