प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से पीसीएस-2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करने का नियम व प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए पदों की संख्या का पूरा ब्योरा तलब कर लिया है।
प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। कहा गया है कि संशोधित परिणाम जारी करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई। पहले से चयनित अभ्यíथयों को संशोधित परिणाम में बिना कोई बताए बाहर कर दिया गया है। महेश सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। याचीगण का पक्ष अधिवक्ता अतुल कुमार शाही ने रखा।

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