लखनऊ : कोविड का भय पूरी तरह खत्म न होने के बावजूद छोटे बच्चों का विद्यालय खोले जाने संबधी राज्य सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।
याची के अधिवक्ता ज्यातिरेश पांडे के मुताबिक जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने इस याचिका पर सरकारी अधिवक्ता को दस दिन में राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में सरकार के पांच व छह फरवरी के उन दो आदेशों को चुनौती दी गई जिनमें सभी स्कूलों को खोलने की बात कही गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि छोटे बच्चों से कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। कहा गया कि सरकार के आदेशों में यह भी नहीं है कि यदि कोविड से बचाव के तरीके नहीं अपनाए गए तो स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

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