लखनऊ (एसएनबी)। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी-पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक का पद शामिल के आग्रह के मामले में याचियों को सम्बंधित प्राधिकारी (अफसर) के समक्ष अपनी यह मांग रखने को कहा है।
साथ ही वापस लिए जाने के आधार पर अदालत जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने नरेन्द्र कुमार मिश्र व एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर दिया। इसमें याचियों ने टीजीटी- पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक का पद भी शामिल करने के निर्देश राज्य सरकार समेत पक्षकारों को देने की गुजारिश की थी । याचियों का कहना था कि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है लिहाजा वहां इसके शिक्षक भी होने चाहिए।लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
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