प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप में देवरिया के सहायक अध्यापक के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
साथ ही कार्रवाई पर रोक लगा दी है | सेवा में बनाए रखने व वेतन भुगतान का भी निर्देश दिया है न्यायमूर्ति अजित कुमार ने यह आदेश कृष्णचंद्र सिंह की याविका पर दिया है। याची के अधिवक्ता डीके ओझा का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून के उपबंधों व सुनीता शर्मा केस के फैसले के अनुसार अध्यापकों से चुनाव ड्यूटी नहीं ली जा सकती।

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