दिल्ली में स्कूलों को फिर से पहले की तरह खोलने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि छात्र पढ़ाई पर ध्यान दें। स्कूल कब खोले जाएं, यह राज्य देखेंगे। यह याचिका 12वीं के छात्र ने दायर की थी और कहा था कि स्कूलों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ खोला जाए।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अदालत इस तरह का आदेश नहीं दे सकती और इसके लिए आप दिल्ली सरकार के पास जाएं। पीठ ने कहा कि एक बच्चे को संवैधानिक राहत लेने के लिए खुद को इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह प्रचार पाने का हथकंडा है, लेकिन इसी कारण बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केरल और महाराष्ट्र की स्थिति का अंदाजा लगाइये, हम किसी राज्य के खतरों को नजरअंदाज कर यह निर्देश नहीं दे सकते कि बच्चों को वापस स्कूल भेजिए

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