बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के एक गलत प्रश्न का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छह जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा में एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसको लेकर एक नंबर से फेल होने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दीं। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को ऐसे अभ्यर्थियों को पास करने और सभी अर्हताएं पूरी करने पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, जो मात्र एक नंबर से फेल थे।
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