Important Posts

Advertisement

पद खाली होने से नहीं मिलता प्रमोशन: कोर्ट

केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को पीछे की तारीख से प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है कि वह पद पहले से खाली था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के एक मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन पदों पर नियुक्ति के लिए नियम अलग-अलग हैं, पदोन्नति की स्थिति में उन्हें एक नहीं माना जा सकता है।


जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

UPTET news