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हाईकोर्ट : UPPSC आरओ-एआरओ भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे की सुनवाई की मांग

प्रयागराज : हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के विज्ञापन के विरुद्ध सितंबर 2021 में दाखिल जनहित याचिका पर अविलंब सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार लिस्टिंग को ई मेल भेजा गया है।याची अधिवक्ता सोमनाथ भट्टाचार्य के अनुसार छह माह से विचाराधीन उनकी याचिका कई बार सुनवाई के लिए लगी लेकिन अब तक प्रारंभिक सुनवाई भी नहीं हो सकी है।
याची सोमनाथ भट्टाचार्य के अनुसार हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के विज्ञापन के विरुद्ध यह जनहित याचिका पदों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू ना किए जाने के संबंध में है। याचिका में विज्ञापन के चैप्टर 3 (आरक्षण) को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (ईडब्ल्यूएस आरक्षण) अधिनियम 10/2020 की पूरे तरीक़े से उपेक्षा करते हुए विज्ञापन जारी किया है। जबकि इसके अनुपालन में इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिकारी एवं कर्मचारी (सेवा एवं आचरण) नियमावली 1976 में संशोधन करना ज़रूरी था। जिसके संशोधन के बाद ही विज्ञापन जारी करना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा न किया जाना ईडब्ल्यूएस कोटा वाले प्रतियोगियों के संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है। सोमनाथ के अनुसार इस जनहित याचिका के लम्बित रहते हुए परीक्षा कराई गईं एवं उसका परीक्षाफल भी घोषित कर दिया गया है।

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