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प्रशिक्षुओं को मिलेगा दो-दो लाख भत्ता, शिक्षक भर्ती के लिए डिग्री कर दी थी अमान्य

प्रयागराज । विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से वंचित सूबे के तकरीबन 500 बेरोजगारों को दो-दो लाख रुपये से अधिक स्टाइपेंड (भत्ता) मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दूरस्थ विधि से बीएड करने वाले विशिष्ट बीटीसी 2004 में प्रशिक्षण लेने वालों को हाईकोर्ट ने शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने के बाद से नियुक्ति होने तक 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का आदेश राज्य सरकार को 18 फरवरी 2020 को दिया था.


इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। 11 जुलाई को सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय नेइसे खारिज कर दिया। जौनपुर के विजय मिश्र, कानपुर की वंदना सिंह, बलिया के नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रयागराज की निशा मिश्रा, मुजफ्फरनगर के कप्तान सिंह आदि का कहना है कि सितंबर 2014 से अब तक सात साल नौ महीने का भत्ता 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से जोड़ें तो प्रत्येक प्रशिक्षु का 2.32 लाख बकाया सरकार पर बनता है.

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