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पीसीएस 2021 प्री का परिणाम निरस्त करने का आदेश रद्द

 इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे निरस्त करने के मामले में एकल पीठ का आदेश निरस्त कर दिया है। एकल पीठ का आदेश रद्द होने के बाद अब आयोग के लिए अंतिम परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।



यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने दिया है। आयोग के अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खंडपीठ ने माना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया पीसीएस प्री 2021 का परिणाम पूरी तरह सही था और आयोग ने आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया था।

याची के अधिवक्ता का यह भी कहना था कि चयन प्रक्रिया मुख्य परीक्षा के तिथि से शुरू मानी जाएगी। महधिवक्ता अजय मिश्र ने कहा था कि सरकार आयोग की दलीलों का समर्थन करती है। सिर्फ दो अभ्यर्थियों के लिए पूरा परिणाम रद्द करना उचित नहीं है। दोनों पक्ष की ओर से अन्य कई तकनीकी मुद्दे उठाए गए थे, जिन पर सुनवाई के बाद गत छह सितंबर को खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि लोक सेवा आयोग पीसीएस-2021 के 623 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया गत पांच अगस्त को पूरी कर चुका है।

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