*69000 आदेश विशेष*
69000 रिलीविंग का आदेश पूरा पढ़िए इसमें सब लिखा हुआ है यह केवल एमआरसी का मामला नहीं है, एक सूची आई थी 6800 लोगो की बाद में जिसे न्यायालय ने यह कहते हुए रद्द किया था कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आदेश किया था कि नई सूची नहीं जारी होगी अपितु वर्तमान में चयनित लोगो की सूची को रिवाइज किया जाएगा
सोचे रिवाइज होने से बहुत सारे लोगों के मूल नियुक्ति के जनपद में परिवर्तन भी हो सकता है साथ ही प्रमुख रूप से
ऐसी स्थिति में कुछ लोग नौकरी से बाहर तक हो सकते हैं

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