प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के कार्यरत सहायक अध्यापकों को बीटीसी प्रशिक्षण अवधि मई 2005 से दिसंबर 2005 तक का मानदेय भुगतान न करने को गंभीरता से लिया है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि चार हफ्ते में मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो सभी विपक्षी अधिकारियों का मार्च 24 से वेतन का तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक याचियों के मानदेय का भुगतान नहीं कर दिया जाता। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुरेंद्र सिंह व 61 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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