Important Posts

Advertisement

72825 शिक्षक भर्ती के शेष अभ्यर्थियों की फिर काउंसिलिंग के खिलाफ अपील

 प्रयागराज । 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में 75825 शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन में से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई 12091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों की फिर से काउंसिलिंग के लिए नया विज्ञापन जारी करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष अपील दाखिल की है।



दोनों की अपील पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने दो दिन की बहस के बाद अपीलों पर फिर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख लगाई है। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कुष्मांडा शाही ने बताया कि इन अपीलों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 एवं बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका में 13 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा ट्रेनी टीचरों की सम्पन्न भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का मामला खत्म कर दिया था। ऐसे में बचे अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग का निर्देश गैरकानूनी है।

UPTET news