इस मामले को 11.03.2024 को सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश दिनांक 08.01.2024 को इस हद तक संशोधित किया गया है कि योग्य शिक्षकों की पदोन्नति रिट याचिका के परिणाम का पालन करेगी जैसा कि 2024 की रिट-ए संख्या 523 में डिवीजन बेंच के आदेश दिनांक 29.01.2024 के तहत निर्देशित किया गया है।
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق